Wednesday, December 11, 2024
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ज्ञानवापी मस्जिद :- 3 अगस्त को सुनाएगा हाईकोर्ट फैसला, ASI सर्वे पर जारी रहेगी रोक

  ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही है । इस दौरान…

By शाम्भवी मिश्रा , in देश , at July 29, 2023 Tags: ,


 

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रही है । इस दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश की है । माना जा रहा है कि हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने निर्णय को फिलहाल सुरक्षित कर लिया होगा। इस पूरे मामले पर उच्चतम न्यायालय आने वाली 3 अगस्त को निर्णय सुनाएगी और तब तक के लिए ज्ञानवापी सर्वेक्षण को रोक दिया गया है।

मामला बुधवार को सुनवाई के लिए हुए सूचीबद्ध

बता दें कि बीते बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी अदालत द्वारा दिए गए सर्वेक्षण के आदेश पर अस्थाई रूप से रोक लगाई है और इस मामले को पुनः सुनवाई के लिए गुरुवार को सूचीबद्ध कर लिया गया था। इस मामले को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने एक याचिका भी दायर करी थी । इस याचिका में वाराणसी अदालत द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी। बता दें कि वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए जांच और खुदाई का आदेश दिया था और इसके साथ ही वाराणसी कोर्ट ने यह भी देखने को कहा है कि क्या वर्तमान संरचना को हिन्दू मंदिर के पूर्व से मौजूद संरचना के ऊपर ही निर्मित किया गया है। बता दें कि वाराणसी अदालत के इस आदेश के खिलाफ मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और वाराणसी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

ASI ने कोर्ट में दायर किया हलफनामा

आपको बता दें कि ज्ञानवापी के इस विवादित मामले में एएसआई ने कोर्ट ने हलफनामा दायर कर दिया है । इस हलफनामे में इस बात को जिक्र किया गया है कि सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के संरचना को किसी भी तरफ का कोई नुक्सान नहीं पहुंचेगा और इस जांच को पूरे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाएगा। लेकिन इस जांच के पूरा होने बात समिति के वकील ने यह बात स्पष्ट की है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्काल रूप से विवादित हिस्से के सर्वेक्षण पर रोक लगाई जा चुकी है।

वाराणसी न्यायालय के आदेश पर उठा विवाद

ज्ञानवापी सर्वेक्षण का विवाद सबसे पहले वाराणसी न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद ही चर्चा में आ गया था। इस आदेश में ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में निर्देशित किया गया था मस्जिद समिति ने वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में जाने का प्रयास किया था और फिर इसी मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस सर्वेक्षण पर निर्धारित समय तक के लिए रोक लगा दी है। हालांकि इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के वकील इस विवाद को सुलझाने के लिए कानूनी सहायता ले रहे हैं।

वाराणसी न्यायालय का आदेश क्या था?

बता दें कि बीते 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने एएसआई द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच और सर्वेक्षण खुदाई के लिए आदेश दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एएसआई को यह निर्देशित किया गया था कि मस्जिद के इमारत में मौजूद तीन गुंबदों के नीचे के हिस्से में रडार सर्वेक्षण किया जाए और जरूरी होने पर खुदाई भी कि जाए, इसके साथ ही अदालत ने सभी आधुनिक तकनीकों को जांच में शामिल करने का भी आदेश दिया था। ताकि इस बात को पता लगाया जा सके कि क्या मौजूदा संरचना प्राचीन हिन्दू मंदिर के संरचना के ऊपर कि गई है।

तैयार कि जाए इमारत कि कलाकृतियों कि सूची

बता दें कि वाराणसी अदालत ने ASI को यह आदेश दिया था कि मस्जिद कि पश्चिमी दीवार कि आयु एवं निर्माण कि प्रकृति को जांच वैज्ञानिक तरीके से कि जाएं और साथ ही मस्जिद में मौजूद तहखानों के नीच जीपीआर सर्वेक्षण भी किया जाए और जरूरी होने पर खुदाई के भी आदेश दिए थे। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह भी आदेश किया था कि मस्जिद कि इमारत पर मौजूद सभी कलाकृतियों कि एक सूची तैयार कि जाए जिसमें इन कलाकृतियों के निमार्ण समग्री का विश्लेषण किया जाए और वैज्ञानिक जांच के द्वारा इसकी उम्र एवं प्रकृति को पता लगाने का प्रयास किया जाए।इन सभी आदेशों के साथ वाराणसी अदालत ने ASI को यह भी निर्देश दिए थे कि विवादित भूमि पर स्थित संरचना को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।

 

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